अगर S.I ने F.I.R लेने से मना कर दे तो क्या करें। पुलिस के खिलाफ शिकायत कहां करें। अगर पुलिस में शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो क्या करे

अगर S.I ने F.I.R लेने से मना कर दे तो क्या करें?

अगर पुलिस में शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो क्या करे 

पुलिस के खिलाफ शिकायत कहां करें


अगर थानाध्यक्ष आपका FIR लेने से मना कर दे तो इसके लिए बेहद साधारण सा उपाए बताने जा रहा हूँ. जो हम लोगों का आजमाया हुआ है. जिसके उपरांत दूसरे ही दिन पूर्व के तिथि में एफआईआर दर्ज कर ली गई.

अगर थानाध्यक्ष आपका FIR Application लेकर रिसीविंग न दे या एफआईआर दर्ज न करे. ऐसे स्थिति में आप अपने उसी एफआईआर एप्लीकेशन कॉपी का एक कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट से थानाध्यक्ष को भेज दें. नीचे हस्ताक्षर वाले स्थान पर हाथ से लिखे दें कि "हमने आपको थाना में उपस्थित होकर यह एप्लीकेशन दिया मगर आपके द्वारा न तो रिसीविंग दिया गया और न ही एफआईआर ही दर्ज किया गया. जिसके कारण विवश होकर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी एफआईआर एप्लीकेशन भेज रहा हूँ".

अब इसके बाद आपका काम हो जायेगा। अगर तब नहीं न हुआ तो आप 7 दिन के बाद अपने एरिया के एसपी को एप्लीकेशन कॉपी पर रजिस्टर्ड पोस्ट का रसीद चिपका कर फोटो कॉपी करवा कर शिकायत भेज दें.

यही नहीं बल्कि आप 15–20 दिन बाद सम्बंधित थाने में RTI Application लगाकर

 अपने एफआईआर एप्लीकेशन की दैनिक उन्नित रिपोर्ट मांग लें कि आपका एप्लीकेशन किस अधिकारी के पास पेंडिंग है. इसके बाद अगर थानाध्यक्ष को अपनी नौकरी बचानी है तो आपका एफआईआर जरूर ही दर्ज करने को मजबूर हो जायेगा।

मैं उम्मीद करता हु की आपको ऐ जानकर अच्छा लगा होगा। 

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